गैर-एनएफ़एसए लाभार्थियों हेतु खाद्यान्न

कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति से समाज के सुभेद्य समूह की रक्षा एवं उनके खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड के साथ गैर-एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) लाभार्थियों को खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा।

  • इसके लिए भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) को आवश्यक निर्देश दिया है। अब लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा इसके अंतर्गत गेहूं के लिए 21रु / किलोग्राम और चावल के लिए 22रु / कि.ग्रा दर निर्धारित कि गई है। इसे पूरे देश में समान ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।

विशेष