केन्द्रीय विधायिका के सदस्यों के वेतन में 30% की कटौती

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेंशन संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है जिससे इनके वेतन में एक वर्ष के लिए 30% की कमी लायी जाएगी। यह 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगा। इसके साथ ही, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से, सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में एक वर्ष के लिए 30» का वेतन कटौती का फैसला किया है। यह पैसा भारत के संचित निधि में जाएगा।

संचित निधि

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत स्थापित है यह ऐसी निधि है जिस में समस्त एकत्र कर/राजस्व ....
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