जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020

1 अप्रैल, 2020 को केन्द्रीय गृह मंत्रलय (एमएचए) ने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के विशिष्ट राज्य कानूनों के अनुकूलन और संशोधन के लिए आदेश जारी किया हैद्य यह आदेश नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय कानूनों को लागू करने में सहायक होगी।

मुख्य प्रावधान

यह आदेश जम्मू और कश्मीर के लिए नए अधिवास नियम को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार जम्मू-कश्मीर में कम से कम 15 वर्षों तक रहने वाला व्यक्ति अब केंद्र शासित प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के योग्य होगा।

  • यदि कोई व्यक्ति जम्मू और कश्मीर में 7 साल की अवधि के लिए ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।

विशेष