गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधान विधोयक 2020

17 मार्च 2020 को ‘गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020’ [The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020] पारित किया गया।

  • इसका मुख्य उद्देश्य मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट-1971 में संशोधन करना है और महिलाओं की गरिमा, स्वायत्तता तथा उनके बारे में गोपनीयता स्थापित करना है।

मुख्य प्रावधान

  • गर्भपात की समय सीमा 20 हफ्रते से बढ़ाकर 24 हफ्रते करने का प्रावधान है।
  • मौजूदा नियमों के तहत गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिये दो या दो से अधिक चिकित्सकों की राय लेनी आवश्यक है, पर इस संशोधन से इसे मात्र एक चिकित्सक तक सीमित करने ....
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