अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 500 से अधिक जनजातियाँ (एक से अधिक राज्यों में कई अतिव्यापी समुदायों के साथ) अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित हैं। जनजाति समुदायों की सबसे बड़ी संख्या ओडिशा में है जबकि आदिवासी आबादी का मुख्य संकेंद्रण मध्य भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में है।

अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकार

शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा

  • अनुच्छेद 15(4): अन्य शामिल हैं) के हितों का संरक्षण
  • अनुच्छेद 46: राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों ....
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