बाल अधिकार संरक्षण आयोग

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। आयोग की स्थापना बच्चों को दिए गए अधिकारों जैसे समानता, 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बाल मजदूरी पर रोक आदि की निगरानी के लिए हुई थी। बच्चों की शिक्षा, बाल विकास, हाशिए पर पड़े बच्चों, बाल श्रम उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान और बच्चों से जुड़े अन्य कानूनों से जुड़े मामलों पर काम करता है। अक्टूबर, 2018 में केंद्र सरकार ने प्रियंक कानूनगो को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण ....

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