उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार

आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (2013)

  • कोई भी पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता, चाहे बताया जा रहा अपराध उनके पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर ही क्यों न हो। अधिकारी एफआईआर दर्ज करने (इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है) और उसे संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजने के लिए बाध्य है।
  • आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत, बलात्कार की शिकार महिला के मामले की जब सुनवाई की जा रही हो तो वह जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान रिकार्ड करा सकती है और उस समय किसी अन्य व्यक्ति के वहां उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। ....

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