सिविल सेवा/बीपीएससी/यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-II)

पेपर 2

1. किसी मामले में पीडि़त को देर से न्याय प्रदान करना, उसे न्याय से वंचित करना है।य् इस संदर्भ में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की आवश्यकता की जाँच कीजिए।

उत्तरः अगस्त 2019 तक, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 3.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से, अधीनस्थ न्यायालयों में 87.3% मामलों, 24 उच्च न्यायालयों में 12.5% मामले और शेष 0.2% मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं।

  • भारत के पहले विधि आयोग ने न्यायिक प्रशासन के सुधार पर 14 वीं रिपोर्ट में अिखल भारतीय न्यायिक सेवा की अनुशंसा की थी। पुनः भारतीय विधि आयोग ने ....
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