कार्यस्थल पर निजता का अधिकार

  • कानून नहीं है जो किसी नियोक्ता को अपने कर्मचारियों की निगरानी करने की अनुमति देता है।
  • कॉल सेंटर तथा आईटी सक्षम उद्योगों में नियमित रूप से कार्यस्थल पर व्यापक वीडियो निगरानी, बॉयोमीट्रिक पहचान तंत्र का उपयोग और इंटरनेट द्वारा कर्मचारी के कार्य की निगरानी की जाती है।
  • न्यायालय के पास अब तक कार्यस्थल पर निजता की निगरानी का मुद्दा नहीं उठाया गया है क्योंकि इस प्रकार के मुद्दे को उठाने के लिए कोई कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है। भारत में कार्यस्थल पर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की सहमति के बिना एचआईवी/एड्स परीक्षण आयोजित करने या एचआईवी पॉजिटिव कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव करने के ....
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