आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन का अध्यादेश

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है जो अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को नियंत्रण-मुक्त करता है। इस अध्यादेश के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 में एक नया उपधारा (1 ए) जोड़ा गया है।

संबन्धित तथ्य

  • चुनाव आयोग अधिनियम में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशेष परिभाषा नहीं है।
  • अधिनियम की धारा 2 (ए) में कहा गया है कि ‘आवश्यक वस्तु’ का अर्थ इस अधिनियम के ‘अनुसूची’ में निर्दिष्ट वस्तु है।
  • अधिनियम केंद्र सरकार को ‘अनुसूची’ में एक वस्तु को जोड़ने ....
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