स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के खिलाफ़ हिंसा

हाल के समय में, कोविड-19 महामारी के स्थिति में भारत में स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हिंसा में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। इसी समस्या के समाधान के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश प्रख्यायित किया है। यह अध्यादेश महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करता है।

मुख्य बिन्दु

अध्यादेश स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध मानता है।

  • इसके तहत स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को चोट लगने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति देने का भी प्रावधान है।
  • हमले के मामलों की जांच 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी और एक साल के भीतर फैसला सुनाया जाएगा।
  • हमले के ....
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