शोषण के विरूद्ध अधिकार

  • अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के खिलाफ जो अधिकार दिए गए हैं उनके अंतर्गत दो प्रावधान शामिल किए गए हैं। पहला है मानव शरीर का अवैध व्यापार और बेगार तथा दूसरा है कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक कामों में 14 साल से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाने पर रोक। बाल मजदूरी को संविधान की भावना और प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है। भूमिपति द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बेगार को अपराध घोषित कर दिया गया है और इसे अपनाने वाला कानून के अंतर्गत सजा का भागी है।
  • हालांकि, सार्वजनिक उद्देश्यों से अनिवार्य सेवाओं के लिए ....
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