एंटिबायोटिक ‘कोलिस्टिन’ पर प्रतिबंधा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रलय ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के सेक्शन 26ए के तहत एंटीबायोटिक कोलिस्टिन के उपयोग पर प्रतिबंधित लगा दिया है।

कारण

  • जानवरों के माध्यम से मनुष्यों में रेागाणुरोधी प्रतिरोध की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया है।
  • भारत में पोल्ट्री उद्योग अर्थात मुर्गीपालन और एक्वा फार्मों में इस दवा का अत्यधिक दुरुपयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मानव में रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न हो रहा है।

क्या है कोलिस्टिन?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोलिस्टिन एक ‘आरक्षित एंटीबायोटिक’ है आरक्षित एंटीबायोटिक से तात्पर्य यह है कि अन्य दवाओं के असर ....

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