संघ लोक सेवा आयोग के बारे में

  • यह एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना संविधान के अनुछेद 315 के अंतर्गत हुई है। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। सामान्यतः इसके सदस्यों की संख्या 9 से 11 होती है।
  • संविधान में आयोग की योग्यता का भी जिक्र नहीं किया गया है, परन्तु यह आवश्यक है कि आधे से अधिक सदस्य भारत या राज्य सरकार के अधीन काम करने का अनुभव है।
  • संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों को दिवालिया, लाभ का पद धारण करने तथा शारीरिक और मानसिक अक्षमता के ....
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