क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए सेबी के नवीन दिशानिर्देश

जुलाई 2024 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत परिवर्तन 1 अगस्त, 2024 से लागू होंगे।

  • इनके अनुपालन से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए 'व्यापार सुगमता' को बढ़ावा मिलेगा तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।
  • दिशानिर्देशों के अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा तथा रेटिंग समिति की बैठक के एक कार्य दिवस के भीतर कम्पनियों को रेटिंग संप्रेषित (Communicate) करना अनिवार्य होगा।
  • कम्पनियां रेटिंग समिति की बैठक के तीन कार्य दिवसों के भीतर रेटिंग निर्णय की समीक्षा या अपील का अनुरोध कर सकती हैं।
  • CRAs को अपनी ....
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