अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021

  • राष्ट्रपति द्वारा ‘अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021’ को 11 अगस्त, 2021 को स्वीकृति दे दी गई। संसद द्वारा इसे 2 अगस्त, 2021 को पारित किया गया।
  • महत्वपूर्ण तथ्यः इस अधिनियम ने अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 का स्थान लिया है।
  • अधिनियम अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा। राज्यों द्वारा बनाए गए अलग-अलग नियमों के बजाय अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता पूरे देश के लिए एक एकीकृत कानून है।
  • प्रस्तावित कानून के तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में मान्य होगा और इसके लिए राज्यों से अलग अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं ....
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