मोटर साइकिल पर बच्चे को बिठाने हेतु सुरक्षा प्रावधान मसौदा नियम

मोटर वाहन अधिनियम की धारा-129 को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। इस धारा के दूसरे प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार नियमों द्वारा मोटर साइकिल पर सवारी करने वाले या ले जाये जा रहे चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के उपाय कर सकती है। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 21 अक्टूबर, 2021 को मसौदा नियम बनाए हैं।

प्रमुख सिफारिशें: चार साल से कम उम्र के बच्चों को मोटर साइकिल के चालक से जोड़ने के लिए सेफ्टी हार्नेस (Safety harness) का उपयोग किया जाएगा।

  • सेफ्टी हार्नेस एक एडजस्टेबल जैकेट की तरह ....
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