सूक्ष्म वित्त संस्थानों को सशर्त ब्याज दरें तय करने की अनुमति

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 14 मार्च, 2022 को सूक्ष्म-वित्त संस्थानों को कुछ ‘शर्तों’ के साथ ब्याज दरें तय करने की अनुमति दी है।

संशोधित दिशा-निर्देश: सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

  • सूक्ष्म-वित्त ऋण की परिभाषा को संशोधित किया गया है। एक सूक्ष्म-वित्त ऋण का आशय तीन लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवार को दिए जाने वाले गारंटी-मुक्त कर्ज से है।
  • सभी विनियमित इकाइयों को निदेशक-मंडल की अनुमति वाली एक नीति लागू करनी चाहिए। इस नीति में सूक्ष्म-वित्त ऋणों की कीमत, कवर, ब्याज दरों की अधिकतम सीमा और सभी अन्य शुल्कों ....
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