ऊर्जा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश

ऊर्जा मंत्रालय के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 7 अक्टूबर, 2021 को ‘ऊर्जा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश’ जारी किए।

महत्वपूर्ण तथ्यः केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) (संशोधन) नियामक, 2019 की साइबर सुरक्षा की धारा 3(10) के प्रावधान के तहत विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा पर दिशा-निर्देश का पालन विद्युत क्षेत्र के सभी पक्षों द्वारा किया जाना अनिवार्य किया गया है।

  • यह पहली बार है, जब बिजली क्षेत्र के लिए साइबर सुरक्षा पर एक व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
  • इन दिशा-निर्देशों से साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार होता है, यह नियामक तंत्र को सशक्त करता है, सुरक्षा पर ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।

नियमित स्तंभ