स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग

स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था 16 जून, 2021 से प्रभावी हो गई है।

  • महत्वपूर्ण तथ्यः हॉलमार्किंग शुरू में देश के 256 जिलों में शुरू की गई है, जहां ‘जांच अंकन केंद्र’ (Assaying marking centres) हैं।
  • नए प्रावधानों के तहत अतिरिक्त 20, 23 और 24 कैरेट के सोने की हॉलमार्किंग की भी अनुमति दी गई है।
  • 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले ज्वैलर्स (जौहरियों) को हॉलमार्किंग की अनिवार्यता से छूट दी गई है। घडि़यों, फाउंटेन पेन में इस्तेमाल सोने और विशेष प्रकार के आभूषण कुंदन, पोल्की तथा जड़ाऊ आभूषणों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी गई है।
  • इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के ....
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