कंपनियों पर लाभांश वितरण कर समाप्त

  • केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2020 को कम्पनियों पर लगने वाले ‘लाभांश वितरण कर’ (Dividend Distribution Tax) को समाप्त करने की घोषणा की; अब यह कर लाभांश प्राप्त करने वाले व्यक्तिगत निवेशकों पर लागू होगा। हालांकि यह कर उन्हें अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से देना होगा।
  • उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कंपनियों के लिए अपने शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का भुगतान करना आवश्यक होता है, जो कि कंपनी द्वारा अपने लाभ पर देय कर के अतिरिक्त होता है।
  • डीडीटी के उन्मूलन से संबंधित प्रावधान 1 अप्रैल, ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।

नियमित स्तंभ