वैकल्पिक निवेश कोष के संदर्भ में आरबीआई के नए दिशा-निर्देश

27 मार्च, 2024 को RBI ने विनियामक संस्थाओं (RE) द्वारा ‘वैकल्पिक निवेश कोष’(AIF) में किए जाने वाले निवेश के संबंध में मानदंडों को संशोधित किया है।

  • नवीन दिशा-निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए हैं।
  • RBI ने कहा कि 100 प्रतिशत प्रावधान की जरूरत अब केवल RE द्वारा AIF योजना में निवेश की सीमा तक होगी। यह सीमा उस निवेश पर लागू होगी, जिसे AIF द्वारा देनदार कंपनी में निवेश किया जाता है। यह सीमा AIF में RE के संपूर्ण निवेश पर लागू नहीं होगी।
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