खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 मार्च, 2022 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह संशोधन ग्लौकोनाइट, पोटाश, एमराल्ड, प्लेटिनम समूह की धातुओं, एंडेलूसाइट (Andalusite), सिलिमेनाइट (Sillimanite) और मॉलिब्डेनम के संबंध में रॉयल्टी की दर को स्पष्ट करने के लिए है।

  • यह देश में पहली बार ग्लौकोनाइट, पोटाश, एमराल्ड, प्लेटिनम समूह की धातुओं, एंडेलूसाइट, सिलिमेनाइट (Sillimanite) और मोलिब्डेनम के संबंध में खनिज ब्लॉकों की नीलामी सुनिश्चित करेगा।
  • मंजूरी से देश की अर्थव्यवस्था के लिए कई महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में आयात का विकल्प तैयार होगा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार की ....
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