नेपाल व भूटान जाने हेतु आधार का यात्र दस्तावेज के रूप में प्रयोग

  • गृह मंत्रलय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत के 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक नेपाल व भूटान की यात्र के लिए 12 अंकीय आधार कार्ड का वैध यात्र दस्तावेज के रूप में प्रयोग कर सकेंगे।
  • दोनों पड़ोसी देशों की यात्र के लिए इन दोनों वर्गों के अलावा अन्य भारतीय आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे। बताते चलें कि दोनों देशों की यात्र के लिए भारतीयों को वीजा की आवश्यकता नहीं होती।
  • नेपाल और भूटान जाने वाले भारतीय नागरिकों के पास यदि वैध पासपोर्ट, भारत सरकार द्वारा जारी एक फोटो, पहचान-पत्र या चुनाव ....
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