राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 3 सितंबर, 2021 को नए नियमों के साथ ‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड’ के गठन को अधिसूचित कर दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। इसमें कम-से-कम तीन सदस्य होंगे, जबकि अधिकतम सात सदस्य हो सकते हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

बोर्ड के कार्यः सड़क सुरक्षा, नवाचार को बढ़ावा देना, नई तकनीक को अपनाना तथा यातायात व मोटर वाहनों को विनियमित करना।

  • पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और सड़क निर्माण के लिए विशिष्ट मानक तैयार करना।
  • सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों ....
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