संशोधित निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ‘परिवहन एवं विपणन सहायता’ योजना

केंद्र सरकार ने 10 सितंबर, 2021 को निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ‘परिवहन एवं विपणन सहायता’ योजना (Transport and Marketing Assistance: TMA scheme) में संशोधन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः वाणिज्य विभाग ने फरवरी 2019 में माल भाड़े के अंतरराष्ट्रीय घटक के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए, कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली उच्चतर मालभाड़ा लागत के नुकसानों को कम करने के लिए ‘परिवहन एवं विपणन सहायता योजना’ लागू की थी।

  • आरंभ में यह योजना 1 मार्च, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के लिए लागू थी, जिसे बाद में विस्तारित कर 31 मार्च, 2021 तक के लिए ....
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