कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम 2021

  • राष्ट्रपति द्वारा ‘कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम 2021’ [The Taxation Lwsa (Amendment) Act, 2021, को 13 अगस्त, 2021 को स्वीकृति दे दी गई। इसे धन विधेयक के रूप में पेश किया गया था।
  • उद्देश्यः भारतीय परिसम्पत्तियों के परोक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए 2012 के पूर्व प्रभावी (Retrospective) कानून के तहत की गई कर मांगों को वापस लेना।
  • महत्वपूर्ण तथ्यः इसमें भारतीय कर अधिनियम-1961 और वित्त अधिनियम-2012 में संशोधन किया गया है।
  • संशोधन अधिनियम में उस कर मांग को वापस लेने का प्रावधान है, जो 28 मई, 2012 से पहले भारतीय परिसम्पत्तियों के परोक्ष हस्तांतरण पर की गईं थी।
  • मई 2012 से पहले ....
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