राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक, 2019

5 अगस्त, 2019 को राजस्थान विधानसभा ने ‘राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक, 2019’ को पारित किया। मणिपुर के बाद राजस्थान उन्मादी भीड़ की हिंसा (मॉब लिंचिंग) को लेकर कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है।

विधेयक का उद्देश्यः मॉब लिंचिंग की घटना को रोकना है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

  • परिभाषाएं: इसमें ‘मॉब’ और ‘लिंचिंग’ शब्द को परिभाषित किया गया है।
  • भीड़ (Mob): ‘मॉब’ का आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह से है।
  • लिंचिंग (Lynching):‘लिंचिंग’ से आशय धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, आहार व्यवहार, राजनीतिक सम्बद्धता तथा नस्ल के आधार पर मॉब द्वारा किसी तरह ....
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