जम्मू एवं कश्मीर में अधिवास के नए नियम

  • जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन द्वारा 18 मई, 2020 को केंद्र शासित प्रदेश में अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों को परिभाषित करने वाली एक अधिसूचना जारी की गई।
  • ‘जम्मू-कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020’ (J&K Grant of Domicile Certificate Procedure Rules 2020) नामक यह अधिसूचना 15 दिनों के निर्धारित समय के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक फास्ट ट्रैक प्रक्रिया निर्धारित करती है।
  • संशोधित नियमों के तहत पात्र गैर स्थानीय लोग भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह अधिसूचना केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी नौकरियों हेतु आवेदन करने के लिए आवश्यक अधिवास ....
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