मेघालय में प्रवेश के लिए पंजीकरण एवं आईएलपी

  • मेघालय सरकार ने 1 नवंबर, 2019 को एक अध्यादेश पारित किया, जिसके तहत 24 घंटे से अधिक समय बिताने का इरादा रखने वाले आगंतुकों के लिए राज्य में प्रवेश पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
  • साथ ही राज्य ने इस उद्देश्य के लिए ‘मेघालय निवासी सुरक्षा और संरक्षण अधिनियम, 2016’ में संशोधन के मसौदे को भी मंजूरी दी है; 2016 का अधिनियम केवल राज्य के बाहर के व्यक्तियों के लिए लागू होता था।
  • अधिनियम के अनुसार असम के साथ सीमा पर ‘प्रवेश-निकास बिंदु’ स्थापित किया जाएगा। विदित हो कि असम एकमात्र राज्य है जिसके साथ मेघालय आंतरिक सीमा साझा करता है।

पृष्ठभूमि ....

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