सर्वोच्च न्यायालय एवं आरटीआई अधिानियम

4 मार्च, 2020 को दिए अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां उच्च न्यायालय के नियमों के तहत प्राप्त की जा सकती हैं तथा इन दस्तावेजों को ‘सूचना के अधिकार अधिनियम’ (RTI Act) के प्रावधानों के तहत प्राप्त नहीं किया जा सकता।

  • ‘मुख्य सूचना आयुत्तफ़ बनाम गुजरात उच्च न्यायालय’ (Chief Information Commissioner v- High Court of Gujarat) मामले का यह फैसला जस्टिस आर भानुमती, एएस बोपन्ना एवं हृषिकेश रॉय की पीठ द्वारा दिया गया।

निर्णय के मुख्य बिंदु

  • यह फैसला अदालत के प्रशासनिक पक्ष को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं करता, ....
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