सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 में संशोधन

23 सितंबर, 2019 को केंद्र सरकार ने सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 [Rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972] में संशोधन किया है।

सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 में क्या प्रावधान है?

  • केन्द्रीय सिविल सेवाओं (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के अनुसार सेवाकाल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कर्मचारी का परिवार फैमली पेंशन का पात्र होता है।
  • फैमली पेंशन दस वर्षों की अवधि के लिए अंतिम प्राप्त वेतन के 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से देय होता था, यदि सरकारी कर्मचारी ने निरंतर कम से कम सात वर्ष की ....
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