पुडुचेरीः मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में उप-राज्यपाल (Lieutenant Governor) के बढ़ते हस्तक्षेप के संदर्भ में कहा है कि राज्य में निर्वाचित सरकार के रहते उप-राज्यपाल द्वारा प्रशासन के कार्यों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है।

मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय

  • न्यायालय ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल के बढ़ते हस्तक्षेप से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में दो समानांतर सरकारें चल रही हैं। साथ ही न्यायालय का मानना है कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का अक्षरशः पालन करना चाहिए, अन्यथा भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक ....
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