केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन

  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने 17 जून, 2021 को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए नए नियमों की अधिसूचना जारी की। इन नए नियमों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 [Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2021] नाम दिया गया है।
  • केंद्र सरकार द्वारा यह संशोधन टेलीविजन प्रसारकों की जवाबदेही तय करने तथा प्रसारण से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए किया गया है।
  • इस संशोधन से केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक व्यवस्था करने ....
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