भारत में बाल श्रम की चुनौती का विश्लेषण कीजिए| इसके नियंत्रण के लिए किए गए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान की चर्चा करें

उत्तर: भारतीय संविधान के मुताबिक़ किसी उद्योग, कल - कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 6 - 14 वर्ष उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ 18 वर्ष से कम उम्र के श्रम करने वाले लोग बाल श्रमिक हैं।

  • भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, 5-14 वर्ष के आयु वर्ग के 10.1 मिलियन बच्चें कार्यरत है, जिनमें से 8.1 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषक (23%) और खेतिहर मजदूरों (32.9%) के रूप में कार्यरत हैं। बाल श्रम बच्चों को उनके बचपन से वंचित करता है और यह ....
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