राजद्रोह कानून (Sedition Law)

भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत राजद्रोह को ऐसी किसी भी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया है, जो भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमानना लाने का प्रयास करता है।

    • इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या किसी और तरह से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करे या पैदा करने का प्रयास करे अथवा असंतोष उत्पन्न करे या करने का प्रयत्न करे तो वह राजद्रोह का आरोपी होगा।
  • राजद्रोह एक गैर-जमानती अपराध है और इसके लिए 3 वर्ष ....
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