निवारक निरोध

निवारक निरोध (Preventive Detention) का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने से है, जिसने अभी तक कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन अधिकारी उसे कानून और व्यवस्था के लिए संभावित खतरा मानते हैं।

    • संभावित अपराध को रोकने के उद्देश्य से राज्य किसी व्यक्ति को ‘निवारक निरोध’ के तहत हिरासत में ले सकता है।
    • इस प्रकार निवारक निरोध, संदेह के आधार पर तथा यह मानकर की गई कार्रवाई है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा कुछ गलत कार्य किया जा सकता है।
  • निवारक निरोध का प्रयोग केवल 4 आधारों पर ही किया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं;
    • राज्य की सुरक्षा,
    • सार्वजनिक व्यवस्था का ....
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