भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के माध्यम से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) का गठन केन्द्र सरकार द्वारा अक्टूबर, 2003 को किया गया था।

  • आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। यह वैधानिक निकायों को सलाह भी प्रदान करता है।
  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 1 अध्यक्ष तथा 6 सदस्य शामिल होते हैं।
    • अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
  • आयोग का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव वाले व्यवहारों को समाप्त करे, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे, उसे सतत् रूप से बनाए रखे, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे तथा भारतीय बाजारों में व्यापार ....
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