राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल की क्षमादान शक्ति

राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास उन व्यक्तियों को क्षमादान देने का अधिकार है, जिन पर मुकदमा चलाया गया है और सभी मामलों में किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

  • संविधान के अनुच्छेद 72 (1) के अनुसार राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी।
    • राष्ट्रपति को यह शक्ति उन सभी मामलों में प्राप्त होगी, जिनमें दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है या जिनमें दंड ऐसे विषय से संबंधित किसी अपराध के लिए दिया गया ....
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