राइट टू प्रोटेस्ट

विरोध का अधिकार (Right to Protest) मौलिक अधिकारों के तहत एक स्पष्ट अधिकार नहीं है, इसे अनुच्छेद 19 के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।

    • अनुच्छेद 19(1)( a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सरकार की नीतियों पर स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार देता है।
    • अनुच्छेद 19(1)( b) के अंतर्गत राजनीतिक उद्देश्यों के लिये संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है।
    • अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार लोगों को प्रदर्शनों, आंदोलनों और सार्वजनिक सभाओं द्वारा सरकार के कार्यों पर सवाल उठाने तथा आपत्ति जताने ....
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