स्वास्थ्य का अधिकार

स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health) का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के स्वास्थ्य और शरीर को नियंत्रित करने के अधिकार से है, जिसमें हिंसा एवं भेदभाव से मुक्त यौन और प्रजनन संबंधी जानकारी तथा सेवाओं तक पहुंच शामिल होती है।

  • स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। हालंकि संविधान में प्रत्यक्ष रूप में स्वास्थ्य का अधिकार दिया नहीं गया है।
  • राज्य नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 38, 39, 42, 43 और 47 ने स्वास्थ्य के अधिकार की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्यों का मार्गदर्शन ....
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