केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

इसकी की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित के- संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1963 को की गई थी।

  • सीबीआई का अधीक्षण भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा और अन्य मामलों में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है।
    • वर्तमान में सीबीआई डीओपीटी के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करती है।
  • यद्यपि सीबीआई को कानूनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के द्वारा प्राप्त होती हैं।
    • सीबीआई एक सांविधिक निकाय नहीं है, क्योंकि 1946 के अधिनियम में सीबीआई शब्द का उल्लेख नहीं है।
    • साथ ही गृह ....
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