आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा

जनवरी 2019 में संसद ने 103वां संशोधन अधिनियम, 2019 पारित किया था, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10% सीटों के आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है।

  • इस संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 15 (6) (सरकारी नौकरियों में आरक्षण) और 16 (6) (शिक्षण संस्थानों में आरक्षण) में बदलाव किया गया है, जिसमें समानता का अधिकार सम्मिलित है।
  • यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किये गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया था।
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