असम में ‘सिंगल यूज प्लास्टिक’ पर बैन

23 अगस्त, 2023 को असम पर्यावरण और वन विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) से बनी वस्तुओं को बनाने, खरीदने, बेचने, और स्टॉक करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

  • इससे पूर्व, जुलाई 2023 में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट 1 लीटर से कम मात्र वाली पॉलीथीन टेरेफ्रथेलेट (पीईटी) से बनी पीने के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस प्रतिबंध को 2 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी माना जाएगा।
  • यह प्रतिबंध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 के अनुरूप ....
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