धर्मांतरणरोधी विधेयक-2022 पारित

21 सितंबर, 2022 को कर्नाटक विधानसभा द्वारा "धर्मांतरण रोधी विधेयक" पारित किया गया। इसके साथ ही वह अध्यादेश वापस ले लिया गया, जो इस विधेयक के पारित होने से पूर्व लाया गया था।

विधेयक संबंधी प्रावधान

15 सितंबर को विधान परिषद द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया था। इसके तहत दोष सिद्ध होने पर 3 से 5 वर्ष तक की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा पीड़ित पक्ष नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति का होने पर तीन से दस साल की सजा और 50 हजार रुपये या उससे अधिक जुर्माने का प्रावधान है।

  • विधेयक ....

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