सिक्किम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण

राज्य मंत्रिमंडल ने 15 जून, 2020 को आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। यह आरक्षण उन लोगों के लिए है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

  • ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम हो, या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन या फिर जिनके पास नगरपालिका क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट से कम का फ्लैट या फिर 100 वर्ग गज से कम आवासीय ....
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