महाराष्ट्र

आतिथ्य क्षेत्र के लिए कारोबार सुगमता नीति

  • राज्य मंत्रिमंडल ने 7 अक्टूबर, 2020 को आतिथ्य क्षेत्र (hospitality sector) के लिए कारोबार सुगमता की नीति को मंजूरी दी।
  • राज्य में नया कारोबार शुरू करने के लिए पूर्व में आवश्यक 70 लाइसेंस के विपरीत अब केवल 10 लाइसेंस आवश्यक होंगे।
  • पहले इस उद्देश्य के लिए सात विभागों से 15 अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की आवश्यकता थी, जबकि अब 9 स्व-प्रमाणन आवश्यक होंगे। जमा किए जाने वाले आवेदन फॉर्मों की संख्या भी 70 से घटाकर 8 कर दी गई ....
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