झारखंड

निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा विधेयक को झारखंड द्वारा मंजूरी

झारखंड विधान सभा ने 8 सितंबर, 2021 को श्झारखंड राज्य का निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार नियोजन विधेयक, 2021 ' पारित किया, जो निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए प्रति माह 40,000 वेतन के साथ 75% आरक्षण प्रदान करता है।

  • एक बार अधिसूचित होने के बाद, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद ऐसा कानून पारित करने वाला झारखंड देश का तीसरा राज्य बन जाएगा।
  • राजद विधायक और श्रम मंत्री सत्यानंद भोत्तफ़ा की अध्यक्षता वाली समिति ने कुछ बदलावों के साथ विधेयक में संशोधन किया ....
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