सामूहिक विनाश के हथियारों के निषेध संबंधी विधेयक

हाल ही में, राज्य सभा द्वारा ‘सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियां निषेध) संशोधन विधेयक-2022’ [Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill 2022] पारित कर दिया गया है। इससे पूर्व 6 अप्रैल, 2022 को लोकसभा द्वारा इस विधेयक को पारित किया जा चूका है।

प्रमुख संशोधन

विधेयक के संशोधन द्वारा मौजूदा कानून में एक नई धारा 12A (Section 12A) जोड़ी गयी है जो किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के हथियारों के वित्त पोषण पर उचित प्रतिबंध लगाती है।

  • यह विधेयक सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी ....

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