चिकित्सा उपकरण (संशोधन) नियम, 2020

  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12 फरवरी, 2020 को चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत दवाओं की तरह ही चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करने के लिए चिकित्सा उपकरण (संशोधन) नियम, 2020 अधिसूचित किया।
  • भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी चिकित्सा उपकरणों को औषधि घोषित कर दिया है। अब सभी चिकित्सा उपकरण दवा के रूप में बेचे जाएंगे।
  • यह निर्णय 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा। यह कदम चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अभी सिर्फ 23 तरह के चिकित्सा उपकरण ....
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